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भारतीय संविधान भाग (Indian Constitutional All Parts)

भारतीय संविधान भाग (Indian Constitutional All Parts)

भारतीय संविधान का पूर्ण विश्लेषण हिंदी में इस प्रकार है:

भाग 1: संघ और उसका राज्यक्षेत्र ( Article 1-4 )

यह भाग भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है और इसके राज्यक्षेत्र को निर्दिष्ट करता है, जिसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और वे क्षेत्र शामिल हैं जिन्हें भारत भविष्य में प्राप्त कर सकता है।

भाग 2: नागरिकता – Citizenship (Article 5-11)

यह भाग उन व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकारों को परिभाषित करता है जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के नागरिक थे, साथ ही बाद में नागरिकता प्राप्त करने, समाप्त करने और उससे संबंधित मामलों के प्रावधान भी करता है। 58वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1987 द्वारा अनुच्छेद 5A को निरसित कर दिया गया था।

भाग 3: मूल अधिकार – fundamental rights (Article 12-35)

यह भाग नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है।

भाग 4: राज्य के नीति निर्देशक तत्व (Article 36-51)

यह भाग सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के लिए कुछ नीतियों को निर्धारित करता है। ये गैर-न्यायसंगत हैं लेकिन सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।

भाग 4क: मूल कर्तव्य – Fundamental Duty ( Article 51क)

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया, यह भाग नागरिकों के मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है, जिसमें संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना और वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देना शामिल है।

भाग 5: संघ – Union (Article 52-151)

यह भाग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका सहित संघ सरकार की संरचना और कार्यों से संबंधित है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और मंत्रिपरिषद, संसद और सर्वोच्च न्यायालय के कार्यालय शामिल हैं।

भाग 6: राज्य – State (Article 152-237)

यह भाग राज्य सरकारों की संरचना और कार्यों से संबंधित है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल और उच्च न्यायालय शामिल हैं।

भाग 7: पहली अनुसूची में उल्लिखित भाग ख के राज्यों के बारे में प्रावधान (Article 238) (निरसित)

7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित।

भाग 8: केंद्र शासित प्रदेश – Union Territory ( Article 239-242)

यह भाग केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है, जो केंद्र सरकार द्वारा सीधे शासित क्षेत्र हैं।

भाग 9: पंचायतें (Article 243-243ओ)

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया, यह भाग ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायतों की स्थापना से संबंधित है।

भाग 9क: नगर पालिकाएँ – Municipalities (Article 243प-243ज़ग)

74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया, यह भाग शहरी स्थानीय स्वशासन के लिए नगर पालिकाओं की स्थापना से संबंधित है।

भाग 9ख: सहकारी समितियाँ – cooperative societies (Article 243ज़ह-243ज़ड़)

97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा जोड़ा गया, यह भाग सहकारी समितियों से संबंधित है।

भाग 10: अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र ( Aiticle 244-244क)

यह भाग अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।

भाग 11: संघ और राज्यों के बीच संबंध (Article 245-263)

यह भाग संघ और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के वितरण से संबंधित है।

भाग 12: वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद (Article 264-300क)

यह भाग वित्तीय मामलों, सार्वजनिक संपत्ति, अनुबंध और सरकार के खिलाफ मुकदमों से संबंधित है।

भाग 13: भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम (Article 301-307)i

यह भाग भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है।

भाग 14: संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं (Article 308-323)

यह भाग संघ और राज्यों के अधीन अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और राज्य सेवाओं सहित लोक सेवाओं से संबंधित है।

भाग 14क: अधिकरण – Tribunal (Article 323क-323ख)

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया, यह भाग प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना से संबंधित है।

भाग 15: निर्वाचन -Election (Article 324-329क)

यह भाग चुनाव आयोग और संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनाव के संचालन से संबंधित है।

भाग 16: कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध (Article 330-342)

यह भाग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित समाज के कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है।

भाग 17: राजभाषा – Official Language(Article 343-351)

यह भाग संघ और राज्यों की आधिकारिक भाषा से संबंधित है, जिसमें हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाना और अन्य भाषाओं को बढ़ावा देना शामिल है।

भाग 18: आपात उपबंध – Emergency Provisions (Article 352-360)

यह भाग युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी आपात स्थितियों में राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान करता है।

भाग 19: प्रकीर्ण – Scattered (Article 361-367)

यह भाग विभिन्न प्रावधानों से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों की सुरक्षा, शपथ के रूप और कुछ कानूनों की व्याख्या शामिल है।

भाग 20: संविधान का संशोधन – Amendment of the Constitution (Article 368)

यह भाग संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है।

भाग 21: अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध (Article 369-392)

यह भाग संविधान के प्रारंभ के बाद की अवधि से संबंधित अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों से संबंधित है।

भाग 22: संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और निरसन (Article 393-395)

यह भाग संविधान के संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और पहले के कानूनों के निरसन से संबंधित है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह भारतीय संविधान का केवल एक संक्षिप्त अवलोकन है और प्रत्येक भाग में कई विस्तृत प्रावधान हैं। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, संविधान के पूरे पाठ को पढ़ने की सलाह दी जाती है।

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