भाग 15: निर्वाचन -Election (Article 324-329क)Indian Constitution
भारतीय संविधान का भाग 15, अनुच्छेद 324 से 329क तक, चुनाव संबंधी प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है। यह भाग लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूलभूत सिद्धांत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मुख्य विशेषताएं (Main characteristics)
- निर्वाचन आयोग –Election Commission(Article 324): इस अनुच्छेद के तहत एक स्वतंत्र निकाय, निर्वाचन आयोग, की स्थापना का प्रावधान है। यह आयोग संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तें संविधान द्वारा संरक्षित हैं।
- धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध (Article 325): यह अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह सभी नागरिकों को समान मताधिकार सुनिश्चित करता है।
- वयस्क मताधिकार – Adult Franchise(Article 326): यह अनुच्छेद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक मतदान करने का हकदार है।
- चुनाव संबंधी कानून बनाने की संसद की शक्ति (Article 327): यह अनुच्छेद संसद को चुनाव संबंधी कानून बनाने का अधिकार देता है।
- राज्य विधानमंडलों के चुनाव संबंधी कानून बनाने की राज्य विधानसभाओं की शक्ति (Article 328): यह अनुच्छेद राज्य विधानसभाओं को अपने चुनावों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है, जब तक कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन न हो।
- न्यायालयों का हस्तक्षेप निषिद्ध (Article 329): यह अनुच्छेद चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करता है। एक बार जब निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया की अधिसूचना जारी कर देता है, तो न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चुनाव याचिकाएं निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष दायर की जा सकती हैं।
महत्वपूर्ण बिंदु (Important points)
- निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है।
- वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 329 चुनाव प्रक्रिया की सुचारुता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।
यह विश्लेषण भाग 15 के प्रमुख प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया संविधान के मूल पाठ और संबंधित न्यायिक व्याख्याओं का संदर्भ लें।
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