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भाग 6: राज्य-State (Article 152-237) Indian constitution

भाग 6: राज्य-State (Article 152-237) Indian constitution

भाग 6: राज्य (अनुच्छेद 152-237) का पूर्ण विश्लेषण:

यह भाग संविधान में राज्यों के गठन, शक्तियों, और कार्यों को परिभाषित करता है। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, और उच्च न्यायालय जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों की संरचना, शक्तियां, और कार्य बताए गए हैं।

मुख्य बिंदु (Key Points)

राज्यों का गठन Formation of States(Article 152)

यह अनुच्छेद “राज्य” शब्द को परिभाषित करता है और भारत के राज्यों की सूची प्रदान करता है।

राज्यपाल -Governor(Article 153-167)

राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल के पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति।

मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद (Article 163-164)

मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देती है।

राज्य विधानमंडल – State Legislature(Article 168-212)

अधिकांश राज्यों में एक विधानसभा होती है, जबकि कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होती है। विधानसभा का गठन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से होता है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है।

उच्च न्यायालय – High Court(Article 214-232)

राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, जो राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है।

वित्तीय प्रावधान – (Financial Provisionsl

इस भाग में राज्यों के वित्तीय अधिकारों और कर्तव्यों का भी उल्लेख है, जैसे कि कराधान, ऋण लेना, और व्यय।

महत्वपूर्ण अनुच्छेद (Important Article)

  • Article 155: राज्यपाल की नियुक्ति
  • Article  161: राज्यपाल की क्षमादान शक्ति
  • Article 164: मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति
  • Article 168: राज्य विधानमंडल का गठन
  • Article 170: विधानसभा की संरचना
  • Article 171: विधान परिषद की संरचना
  • Article 214: उच्च न्यायालय का गठन
  • Article 215: उच्च न्यायालय की शक्तियां
  • Article 217: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

संक्षेप में – In Short

भाग 6 संघीय ढांचे में राज्यों की भूमिका को स्पष्ट करता है। यह राज्यों को स्वशासन की शक्ति प्रदान करता है, साथ ही केंद्र सरकार के साथ उनके संबंधों को भी परिभाषित करता है। यह भाग भारत के संविधान के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश के प्रशासन में राज्यों की भूमिका को सुनिश्चित करता है।

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