भाग 9ख सहकारी समितियाँ (Artical 243ज़ह-243ज़ड़) -Indian Constitution in hindi
भाग 9ख, संविधान में 97वें संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा जोड़ा गया, सहकारी समितियों से संबंधित है। यह भाग सहकारिता के सिद्धांतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और राज्य विधानमंडलों को सहकारी समितियों के गठन, विनियमन और समापन के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है।
मुख्य विशेषताएं (Main characteristics)
- स्वैच्छिक गठन (Voluntary Formation)सहकारी समितियों का गठन स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा।
- लोकतांत्रिक सदस्य-नियंत्रण(Democratic member-control) समितियों का प्रबंधन सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा।
- सदस्य-आर्थिक भागीदारी(Member-Economic Partnership) सदस्य समिति के आर्थिक कार्यों में भागीदार होंगे।
- स्वायत्त कार्यप्रणाली (Autonomous system) समितियां स्वायत्त रूप से कार्य करेंगी।
महत्वपूर्ण अनुच्छेद (Important Paragraph)
- Article 243ज़ह (परिभाषाएँ): यह अनुच्छेद सहकारी समिति, सदस्य, बोर्ड आदि शब्दों को परिभाषित करता है।
- Article 243ज़इ (सहकारी समितियों का निगमन): यह अनुच्छेद राज्य विधानमंडलों को सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है।
- Article 243ज़ज (बोर्ड के सदस्यों की संख्या और कार्यकाल): यह अनुच्छेद बोर्ड के सदस्यों की संख्या, कार्यकाल और उनके पदाधिकारियों के बारे में प्रावधान करता है।
- Article 243ज़क (बोर्ड के सदस्यों का चुनाव): यह अनुच्छेद बोर्ड के सदस्यों के चुनाव के लिए प्रावधान करता है।
Article 243ज़ल (बोर्ड का अधिस्थापन और निलंबन और अंतरिम प्रबंधन): यह अनुच्छेद बोर्ड के अधिस्थापन, निलंबन और अंतरिम प्रबंधन के लिए प्रावधान करता है।
Article 243ज़म (सहकारी समितियों के लेखाओं का अंकेक्षण): यह अनुच्छेद सहकारी समितियों के लेखाओं के अंकेक्षण के लिए प्रावधान करता है। - Article 243ज़न (महासभा की बैठकें बुलाना): यह अनुच्छेद महासभा की बैठकों के आयोजन के लिए प्रावधान करता है।
- Article 243ज़ो (सदस्य का सूचना प्राप्त करने का अधिकार): यह अनुच्छेद सदस्यों को समिति की पुस्तकों, सूचनाओं और खातों तक पहुँचने का अधिकार प्रदान करता है।
- Article 243ज़प (वापसी): यह अनुच्छेद समितियों द्वारा रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रावधान करता है।
- Article 243ज़क (अपराध और दंड): यह अनुच्छेद सहकारी समितियों से संबंधित अपराधों और दंड के लिए प्रावधान करता है।
- Article 243ज़र (बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए आवेदन): यह अनुच्छेद बहु-राज्य सहकारी समितियों पर लागू होता है।
- Article 243ज़स (केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन): यह अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है।
- Article 243ज़ट (मौजूदा कानूनों का जारी रहना): यह अनुच्छेद मौजूदा कानूनों के जारी रहने के लिए प्रावधान करता है।
भाग 9ख का महत्व (Importance)
- यह सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
- यह सहकारिता के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है।
- यह सहकारी समितियों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
यह सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करता है।
संक्षेप में, भाग 9ख सहकारी समितियों के लिए एक संवैधानिक ढांचा प्रदान करता है और उनके विकास और सुचारु संचालन को सुनिश्चित करता है।
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