भाग 19 प्रकीर्ण – Scattered (Article 361-367)
भाग 19, भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, “प्रकीर्ण” शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों को समाहित करता है। यह भाग अनुच्छेद 361 से 367 तक फैला है, और इसमें राष्ट्रपति, राज्यपालों, पूर्व शासकों और कुछ विशिष्ट संधियों से संबंधित महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय, विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक, और कुछ परिभाषाएँ और व्याख्याएँ शामिल हैं।
Article 361: राष्ट्रपति, राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण
यह अनुच्छेद राष्ट्रपति, राज्यपालों और राजप्रमुखों को उनके कार्यकाल के दौरान और उसके बाद भी किसी भी आपराधिक कार्यवाही, गिरफ्तारी या कारावास से सुरक्षा प्रदान करता है। यह उनके कार्यों के संबंध में नागरिक कार्यवाहियों से भी सुरक्षा प्रदान करता है।
Article 361क संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण
यह अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही के सच्चे और निष्पक्ष प्रकाशन को संरक्षण प्रदान करता है, बशर्ते कि ऐसा प्रकाशन मानहानि के किसी भी कानून का उल्लंघन न करे।
Article 361ख: पारिश्रमिक राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्यता
यह अनुच्छेद संसद के सदस्यों और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को लाभ के पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित करता है, यदि ऐसा पद सरकार द्वारा बनाया या नियंत्रित किया जाता है।
Article 362: भारतीय राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार (निरसित)
यह अनुच्छेद मूल रूप से भारतीय राज्यों के शासकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों से संबंधित था, लेकिन इसे संविधान के 26वें संशोधन द्वारा निरसित कर दिया गया है।
Article 363: कुछ संधियों, समझौतों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक
यह अनुच्छेद भारत सरकार और भारतीय राज्यों के शासकों के बीच हुई कुछ संधियों, समझौतों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है।
Article 364: प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के संबंध में विशेष प्रावधान
यह अनुच्छेद प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान करता है।
Article 365: संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफलता का प्रभाव
यह अनुच्छेद संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में किसी राज्य की विफलता के प्रभाव से संबंधित है।
Article 366: परिभाषाएँ
यह अनुच्छेद संविधान में प्रयुक्त कुछ शब्दों और अभिव्यक्तियों की परिभाषाएँ प्रदान करता है।
Article 367: व्याख्या
यह अनुच्छेद संविधान की व्याख्या के संबंध में कुछ सामान्य सिद्धांत प्रदान करता है।
संक्षेप में, भाग 19 विभिन्न प्रकीर्ण प्रावधानों को शामिल करता है जो संविधान के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक हैं। यह भाग राष्ट्रपति, राज्यपालों और पूर्व शासकों को संरक्षण प्रदान करता है, संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन की रक्षा करता है, और कुछ विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करता है। इसके अतिरिक्त, यह कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और व्याख्याएँ भी प्रदान करता है।
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