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भाग 13: भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम (Article 301-307) Indian constitution

भाग 13: भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम (Article 301-307)Indian constitution

भारतीय संविधान का भाग 13, अनुच्छेद 301 से 307 तक, भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य एक एकीकृत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनाना है जहाँ व्यापार और वाणिज्य बिना किसी बाधा के चल सकें। आइए प्रत्येक अनुच्छेद का विश्लेषण करते हैं:

Article 301: व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता (Freedom of trade, commerce and association)

यह अनुच्छेद पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह एकल बाजार की अवधारणा का आधार है जहाँ सामान, सेवाएं और लोग बिना किसी प्रतिबंध के आ-जा सकते हैं।

Article 302: व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति

(Power of Parliament to impose restrictions on trade, commerce and intercourse) यद्यपि अनुच्छेद 301 स्वतंत्रता की गारंटी देता है, अनुच्छेद 302 संसद को कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि सार्वजनिक हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, या आपातकाल के दौरान, व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है।

Article 303: व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध:

यह अनुच्छेद संघ और राज्यों को ऐसे कानून बनाने से रोकता है जो व्यापार और वाणिज्य के लिए भेदभावपूर्ण हों। यह सुनिश्चित करता है कि सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए और किसी एक राज्य को दूसरे राज्य के मुकाबले अनुचित लाभ न मिले।

Article 304: राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध:

यह अनुच्छेद राज्यों को एक-दूसरे के व्यापार और वाणिज्य पर अनुचित प्रतिबंध लगाने से रोकता है। हालांकि, यह राज्यों को अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है, बशर्ते कि ऐसे प्रतिबंध भेदभावपूर्ण न हों।

Article 305: मौजूदा कानूनों और राज्य एकाधिकार प्रदान करने वाले कानूनों की बचत

यह अनुच्छेद उन मौजूदा कानूनों और राज्य एकाधिकारों को संरक्षित करता है जो संविधान के लागू होने से पहले अस्तित्व में थे, बशर्ते कि वे संविधान के अन्य प्रावधानों के विपरीत न हों।

Article 306: पहली अनुसूची के भाग B में कुछ राज्यों को व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति (निरसित):

यह अनुच्छेद अब लागू नहीं होता क्योंकि इसे संविधान के सातवें संशोधन द्वारा निरसित कर दिया गया था।

Article 307: अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान:

यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार देता है ताकि राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित विवादों का समाधान किया जा सके।

संक्षेप में, भाग 13 का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जो भारत में व्यापार और वाणिज्य के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देता हो, जबकि राज्यों के हितों और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाए रखता हो।

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