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भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध (Article 245-263) Indian Constitution

भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध (Article 245-263)

Indian Constitution भाग 11, भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। इसमें अनुच्छेद 245 से 263 तक शामिल हैं, जो विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों को विस्तार से बताते हैं।

विधायी संबंध (Article 245-255) -Legislative Relations

  • अनुच्छेद 245: संसद और राज्य विधानमंडलों की विधायी शक्तियों का विस्तार। यह अनुच्छेद संसद को संपूर्ण भारत के लिए और राज्य विधानमंडलों को अपने-अपने राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। कुछ मामलों में, संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है।
  • अनुच्छेद 246: तीन सूचियाँ – संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यह अनुच्छेद विभिन्न विषयों को तीन सूचियों में विभाजित करता है और प्रत्येक सूची के लिए कानून बनाने का अधिकार निर्धारित करता है।
  • अनुच्छेद 249-252: राज्य सूची के विषयों पर संसद की शक्ति। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यसभा का प्रस्ताव, दो या दो से अधिक राज्यों का अनुरोध आदि जैसी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है।
  • अनुच्छेद 254: केंद्र और राज्य के कानूनों में विवाद। यदि किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानूनों में विवाद होता है, तो केंद्र का कानून मान्य होगा।
  • अनुच्छेद 255: कुछ मामलों को छोड़कर, सिफारिशों और पूर्व मंजूरी की आवश्यकताएं केवल प्रक्रिया के मामले हैं।

प्रशासनिक संबंध –Administrative Relations(अनुच्छेद 256-263)

  • अनुच्छेद 256: राज्यों और संघ का दायित्व। राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन सुनिश्चित करें। केंद्र सरकार राज्यों को इस संबंध में निर्देश दे सकती है।
  • अनुच्छेद 257: कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। केंद्र सरकार कुछ मामलों में राज्यों को निर्देश दे सकती है, जैसे कि संचार, अंतर्राज्यीय नदियों का उपयोग आदि।
  • अनुच्छेद 258: संघ की शक्ति कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियां प्रदान करना। केंद्र सरकार अपनी कार्यकारी शक्तियों को राज्यों को सौंप सकती है।
  • अनुच्छेद 258A: राज्यों की शक्ति संघ को कार्य सौंपना। राज्य सरकारें केंद्र सरकार को अपने कार्य सौंप सकती हैं।
  • अनुच्छेद 263: अंतर्राज्यीय परिषद। राष्ट्रपति, राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने और उनके बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं।

वित्तीय संबंध (Financial Relations)

भाग 11 में वित्तीय संबंधों का सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन ये संबंध संविधान के अन्य भागों, जैसे कि भाग 12 और 13 में वर्णित हैं।

संक्षेप में, भाग 11 केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करता है। यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक-दूसरे के साथ सहयोग और समन्वय के साथ काम करें ताकि देश के विकास और प्रगति को बढ़ावा दिया जा सके।

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